1 सितंबर से जीएसटी रिटर्न में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव

श्यामल मुखर्जी, गाजियाबाद। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 59- (6 ) के अंतर्गत आगामी 1 सितंबर 2021 से जीएसटी के नियमों में कई बदलाव किए जा सकते हैं। इन नियमों के अनुसार यदि किसी पंजीकृत कारोबारी द्वारा पिछले 2 महीने के अंतराल में जीएसटी फॉर्म आर 3 – बी में रिटर्न नहीं भरा है तो ऐसे पंजीकृत कारोबारी को मान या सेवाओं अथवा दोनों की दी गई आपूर्ति की डिटेल फॉर्म जीएसटी आर -1 में फर्निश करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी । इसके अलावा ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उनके द्वारा पिछले कार्य विधि के दरमियान फॉर्म जीएसटीआर – 3 बी मैं रिटर्न नहीं फाइल की है तो उनके लिए भी जीएसटी बिआर 1 दाखिल करने पर रोक होगी। इस सिलसिले में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के जिला महामंत्री एडवोकेट अमन कुमार अग्रवाल ने बताया कि अमूमन कारोबारी जीएसटीआर -1 के अंतर्गत अपने द्वारा बेची गई वस्तुओं के बिलों को सरकार के पास जमा करा देता है परंतु जीएसटीआर -3 बी नहीं जमा करा पाता है । अब तक जीएसटीआर 3 बी फॉर्म के अभाव में कारोबारी को आईटीसी का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता था। इसलिए सरकार द्वारा जीएसटी के नियमों के सरलीकरण कहते हैं कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं जिससे कि आई टी सी प्राप्त करने में कारोबारियों को भविष्य में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े ।