नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों से तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने सहित दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र लेकर चलने को कहा है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने जेल की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं।
दिल्ली में बिना पीयूसी गाड़ी चलाई तो खैर नहीं
