नोएडा में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट की छूट खत्म: होगा चालान

नोएडा। हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए छूट खत्म हो गई है। सोमवार से चालान शुरू होंगे। बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत निजी वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी।
वहीं प्रदेश में व्यवसायिक वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर थी। इस नंबर प्लेट के बिना वाहन संचालन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-192 का उल्लंघन है। इसके लिए वाहन मालिक को पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
आरटीओ गाजियाबाद अरुण कुमार ने बताया कि सोमवार से चालान शुरू होंगे। इस संबंध में शासन से आदेश मिल गया है। उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में व्यवसायिक वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख बीत चुकी है, इसलिए व्यवसायिक वाहनों के चालान पहले शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ निजी कारों के चालान भी होंगे। बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट दोपहिया वाहनों के चालान कुछ दिन बाद शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन वाहन मालिकों को राहत रहेगी, जिनके पास में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद होगी। इसलिए जिन वाहनों में यह नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनके मालिक आवेदन कर दें।