कर्नाटक में धर्म परिवर्तन पर 5 लाख का जुर्माना

डेस्क। कर्नाटक की भाजपा सरकार विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आने वाली है। भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। बिल के नए मसौदे में सजा की अवधि तीन साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और 5 लाख तक की जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान बसवराज बोम्मई सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस सप्ताह सरकार विधानसभा के पटल पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश कर सकती है। सरकार का ये कदम हाल ही में हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन की खबरों के बीच आया है।