निठारी कांड: आरोपी सुरेंद्र कोली बरी

श्यामल मुखर्जी, गाजियाबाद । नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में जिसने देश और दुनिया का ध्यान नोएडा की ओर आकर्षित किया था उसमें बच्चों के अपहरण, हत्या तथा साक्ष्य मिटाने के 14 वें मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश त्रिपाठी द्वारा साक्ष्यों के अभाव में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया गया । सीबीआई के लोक अभियोजक के हवाले से यह ज्ञात हुआ है कि 27 अप्रैल 2004 को एक 6 वर्षीय बच्चा अचानक गायब हो गया था। काफी छानबीन के बाद बच्चे के पिता ने निराश होकर नोएडा के थाना सेक्टर 20 में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।इसके बाद नोएडा के निठारी में मनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे 19 बच्चों तथा महिलाओं के कंकाल मिले थे। इस मामले में पुलिस द्वारा मंदिर सिंह पंधेर उसके यहां काम कर रहे सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था। 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण, हत्या तथा साक्ष्य मिटाने के आरोप में सीबीआई द्वारा कोली के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। परंतु सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए । रोंगटे खड़े कर देने वाली निठारी कांड की घटना में सीबीआई द्वारा कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे । इनमें से 12 मामलों में आरोपी सुरेंद्र कोली के अपराध सिद्ध हो चुके हैं तथा उसे इन मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है। 13 वें तथा 14 वें मामले में सुरेंद्र कोली को सीबीआई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है।