हिरासत में डेयरी संचालक की पिटाई के मामले में कोर्ट हुआ सख्त

श्यामल मुखर्जी, गाजियाबाद। सिहानी गेट पुलिस द्वारा डेयरी संचालक की हिरासत में लेकर बेरहम पिटाईतथा उसकी गाड़ी जप्त करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव चौधरी की बेंच ने एसएसपी ऑफिस को मामले की प्रारंभिक जांच कर आख्या पेश करने को कहा है । ज्ञात हो कि राकेश मार्ग निवासी डेयरी संचालक विनोद कुमार सिंह को सिहानी गेट पुलिस 6 दिसंबर रात लगभग 8:30 बजे बिना कोई कारण बताएं हिरासत में ले लिया गया । आरोप है कि पुलिस उनकी कार को भी थाने ले गई । वृत्त के अधिवक्ता परमिंदर सिंह के अनुसार थाने ले जाने के बाद पीडि़त को पुलिस द्वारा बुरी तरह मारा-पीटा गया। इसके बाद शांति भंग करने की धाराओं में पीडि़त का चालान काट दिया गया । पीडि़त द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए अपने बहन को मुक्त कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। 10 सितंबर को सिहानी गेट पुलिस द्वारा अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया कि थाने में विनोद कुमार की कोई भी गाड़ी बंद नहीं है। इसके उपरांत पीडि़त द्वारा अपने वकील के माध्यम से थाने मैं खड़ी गाड़ी की फोटो खींचकर अदालत में दोबारा अर्जी लगाई गई। पीडि़त द्वारा अजी लगाए जाने के बाद अदालत ने सिहानी गेट थाने से मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए जांच आख्या मांगी । इसमें दूसरी रिपोर्ट में पुलिस द्वारा लावारिस अवस्था में गाड़ी के प्राप्त होने की रिपोर्ट पेश की गई । इस पर पीडि़त द्वारा आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की प्रार्थना करते हुए अर्जी लगाई गई । प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा एसएसपी कार्यालय को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।