एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को उन सभी आरओ निर्माताओं को वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था, जहां पानी में टीडीएस का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और अन्य को नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा कि नोटिस पर तीन महीने के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। अगले आदेश तक संबंधित आदेश के पैरा छह में निहित निर्देश पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के एक दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली ‘वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन’ द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने सीपीसीबी को उन सभी आरओ निर्माताओं को वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी करने का आदेश दिया था, जहां पानी में कुल घुलनशील अपशिष्ट (टीडीएस) का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। एनजीटी ने सीपीसीबी को कार्टिज सहित आरओ ‘रिजेक्ट’ (अशोधित पानी) के प्रबंधन पर निर्देश जारी करने के लिए भी कहा था।