विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

supreem court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर दी गई उसकी गाइडलाइन तोडऩे के मामले में केंद्र सरकार और कुछ राज्यों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सरकारी विज्ञापनों की निगरानी के लिए 3 सदस्यों का पैनल बनाया या नहीं, अगर नहीं, तो क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार और तमिलनाडु सरकार को भी उसके आदेश का पालन न करने पर नोटिस दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 13 मई को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरकारी विज्ञापन देने को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी की फोटो न छपें। साथ ही इस काम की निगरानी के लिए तीन सदस्यों का पैनल बनाया जाए। जस्टिस रंजन गोगई और एनवी रमन की बेंच ने हृत्रह्र सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की जनहित याचिका पर यह नोटिस दिया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि दिल्ली और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है।