जमानत पर छूटी विहिप नेता साध्वी प्राची

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बागपत (उप्र)। विश्व हिन्दू परिषद की नेता साध्वी प्राची को गुरुवार को स्थानीय अदालत में समर्पण कर देने के बाद जमानत दे दी गई। मामला यांत्रिक कत्लखानों पर रोक लगाए जाने के लिए 4 वर्ष पूर्व चलाए गए आंदोलन में जाम लगाने का था। साध्वी प्राची ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण कर दिया था जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। अधिवक्ता रामपाल नेहरा ने शुक्रवार को यहां बताया कि 12 मई 2011 को बड़ौत में जैन मुनि मैत्री प्रभु सागर यांत्रिक कत्लखानों के विरोध में आंदोलन चला रहे थे और आंदोलन के दौरान दिल्ली-यमनोत्री मार्ग पर जाम लगाया गया था। इसमें साध्वी प्राची भी शामिल थीं। इस मामले में बड़ौत थाने में साध्वी तथा कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। साध्वी इस मामले में जमानत पर थीं लेकिन कई तारीखों पर न आने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने अदालत में समर्पण कर दिया और उसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। (एजेंसियां)