माफी की बात को संजय दत्त ने किया खारिज

sanjay-duttमुंबई। मुंबई में वर्ष 1993 में हुए बम विस्फोटों के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल कारावास की सजा काट रहे बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने आज स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो स्वयं कभी महाराष्ट्र के राज्यपाल से माफी की अपील की और न ही कभी किसी से उनकी ओर से ऐसा करने का अनुरोध किया। दत्त के वकीलों हितेश जैन और सुभाष जाधव ने आज जारी एक बयान में कहा कि हालिया लेखों में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेता को माफी दिए जाने की उनकी अपील ठुकरा दी है। उन्होंने कहा कि यह लेख सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू के एक निवेदन पर आधारित हैं जिसमें उन्होंने दत्त और मामले के अन्य दोषियों के लिए माफी की अपील की है। बयान में कहा गया है कि संजय दत्त या उनके परिवार के सदस्यों ने माफी मांगे जाने के संबंध में राज्यपाल को कोई याचिका नहीं दी है। इसके अलावा संजय दत्त या उनके परिजन ने दत्त की ओर से माफी के वास्ते आवेदन देने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश काटजू से कभी संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति काटजू ने केवल दत्त ही नहीं बल्कि जैबुन्निसा काजी समेत मामले के अन्य दोषियों के लिए भी स्वयं यह निवेदन किया है। बयान में कहा गया है कि दत्त ने अपनी सजा लगभग पूरी कर ली है और उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाना चाहिए। काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर को संजय दत्त की शेष सजा रद्द करने के संबंध में याचिका दी थी। उन्होंने कहा था कि संजय आतंकवादी नहीं हैं, उन्होंने केवल गलती की थी। राव ने महाराष्ट्र के गृह विभाग की सलाह के बाद माफी की याचिका दो दिन पहले खारिज कर दी थी। विभाग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि दत्त की सजा माफ करने से एक गलत उदाहरण पेश होगा। 56 वर्षीय दत्त को टाडा की एक विशेष अदालत ने हथियार रखने के मामले में शस्त्र कानून के तहत 2007 में दोषी ठहराया था और उन्हें पांच वर्ष कड़े कारावास की सजा सुनाई थी। दत्त ने 1996 में अपनी गिरफ्तारी के बाद 18 महीने जेल में काटे थे।
एजेंसियां