हाईकोर्ट ने कहा गिराओ आम्रपाली, सुपरटेक की इमारतें

Allahabad-High-Courtइलाहबाद। हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में कहा है कि ग्रेटर नोएडा में कई बड़ी कंपनियों की इमारतों को गिरा दिया जाए। पतवारी गांव में श्मशान की जमीन पर बनाई गईं कई बड़ी कंपनियों की बिल्डिंग्स को 2 महीने के भीतर गिराने के आदेश दिए गए है। इन बड़ी कंपनियों में आम्रपाली बिल्डर्स ,सुपरटेक अपार्टमेंट और जगत तरण प्रोजेक्ट शामिल हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस बीके बिड़ला की बेंच ने यह आदेश जन-कल्याण समिति संस्था की पीआईएल (जनहित याचिका) पर जारी किया है।
गौर हो कि गांव में श्मशान की जमीन पर 2 हजार वर्ग मीटर में सुपरटेक की बिल्डिंग, इटहरा में छह हजार वर्ग मीटर में तालाब की जमीन पर आम्रपाली ग्रुप की बिल्डिंग और तुगलपुर में पैंतीस हजार वर्ग मीटर जगत तारन के प्रोजेक्ट बने हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि गांव के किसानों को जमीन वापस करने और पिछले 10 साल के दौरान अधिग्रहित जमीनों के संबंध में समस्त जानकारियां प्रकाशित करने के आदेश का पालन किया जाए।
यूपी सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलमेंट के नाम पर गांव के तमाम किसानों की 589 हेक्टेयर जमीन अर्जेंसी क्लॉज के तहत अधिग्रहित कर ली थी। बाद में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसमें से काफी जमीन सुपरटेक, आम्रपाली और अजनारा जैसे बिल्डर्स को बेच दी थी।