यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव बर्खास्त

uppsc-anil-yadavलखनऊ। यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हाईकार्ट ने भ्रष्टïाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया है। उनको हटाये जाने को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की थी जिसपर आज न्यायालय ने आदेश पारित करते हुये उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डा. अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया तथा उन्हें अध्यक्ष के पद से हटाने के आदेश पारित कर दिये।
आई.आर.आई. उच्च न्यायालय के द्वारा पारित इस आदेश का स्वागत करता है तथा यह मानता है कि उच्च न्यायालय के आदेश से आयोग द्वारा भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगेगा तथा भ्रष्ट अधिकारियों एवं विभिन्न भर्ती आयोगों के भ्रष्ट पदाधिकारियों को भी करारा झटका लगेगा। आई.आर.आई. इस विजय को युवा वर्ग के संघर्ष की विजय बताया और आशा कि युवा पीढ़ी को लोक सेवा आयोग उप्र में होने वाले भर्तियों में अब न्याय मिलेगा। इसी के साथ आई.आर.आई. ने युवा वर्ग का आहवान किया कि किसी भी स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को कदापि स्वीकार न करें और उसके खिलाफ मजबूती से खड़े हों तथा उनके इस प्रयास में आई.आर.आई. सदैव साथ रहेगी। आई.आर.आई. ने उच्च न्यायालय के निर्णय से विभिन्न भर्तियों में जुड़े अधिकारियों/पदाधिकारियों को सबक लेने की सलाह दी तथा यह भी कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को कदापि भी बर्दाश्त नहीं करेगा।