जस्टिस ठाकुर: आर्मी को भी बुला सकती है कोर्ट

justis TS Thakurनई दिल्ली। देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस टीएस ठाकुर ने एक मामले में कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि जरूरत हुई तो कोर्ट सेना भी बुला सकती है। बुधवार को जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट में अव्यवस्था फैलाने की इजाजत वकीलों सहित किसी को भी नहीं दी जाएगी। जस्टिस टीएस ठाकुर व पीसी पंत की खंडपीठ ने तमिनलाडु सरकार की अपील को स्वीकार करने से इन्कार करते हुए कहा कि न्यायपालिका और इसकी मर्यादा को बचाने के लिए वह सेना को बुलाने जैसा कोई भी कदम उठा सकते हैं।
तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और मदुरै हाईकोर्ट परिसर में सीआईएसएफ के फैसले पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि राज्य की पुलिस कोर्ट परिसर में वकीलों और उनके परिजनों द्वारा उप्रदव और हंगामे को रोकने में नाकाम रही है और सीआईएसएफ के सुरक्षा में तैनात करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के वकीलों ने तमिल को अदालत की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी और जजों के घेराव किया था और परिजनों को लेकर कोर्टरूम में घुस गए थे। हाईकोर्ट ने 16 नवंबर से कोर्ट परिसर में सीआईएसएफ को तैनात करने का आदेश दिया है।