हाईकोर्ट का फैसला: संस्कृति स्कूल से दाखिला कोटा खत्म

courtनई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट ने राजधानी के प्रतिष्ठित संस्कृति स्कूल में केंद्र सरकार के ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के दाखिले में 60 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया है। जस्टिस प्रदीप नंदराजोग ने अपने फैसले में देश की गंगा-जमुनी तहजीब का हवाला देते हुए कहा कि देश में ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली होने चाहिए जिसमें सभी पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अफसरों के बच्चों को तरहीज देना बराबरी के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि देश में सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता वाली कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद स्कूल अबतक अलग शिक्षा व्यवस्था लागू किए क्यों दिखाई दे रहा है?कोर्ट ने कहा इस तरह के भेदभाव से ना सिर्फ गरीब और पिछड़े तबके के बच्चों का नुकसान हो रहा है बल्कि संपन्न परिवार से आने वाले बच्चों के मौलिक विकास को भी नुकसान हो रहा है। विशेषाधिकार प्राप्त अभिभावक अपने बच्चों को गरीबी और अभाव जैसी जिंदगी की सच्चाईयों से बचाने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो खुद अपने बच्चे की अधुरी शिक्षा का कारण बन जाते हैं। अदालत ने कहा कि हर स्कूल का उद्देश्य समाज से भेदभाव को खत्म करने का होना चाहिए।
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