युवती को भगाने पर दो को पांच साल की सजा

jailचित्रकूट। नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास व पांच-पांच हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना की धनराशि से पांच हजार रूपये पीडि़ता को देने के आदेश दिये हैं। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का और कारावास दोषियों को भोगना होगा।
मामला राजापुर थाना क्षेत्र के छीबों गांव का है जहां पर एक ग्रामीण ने 19 अगस्त 2014 को थाने में लिखायी रिपोर्ट में कहा कि उसकी 17 वर्षीय भतीजी को 18 अगस्त की शाम चार बजे गांव का लक्ष्मण नाई पुत्र चिंटू व बेलउवा उर्फ सुमेर चमार पुत्र बिन्दा बहला-फुसलाकर भगा ले गये थे। भतीजे ने पीछा कर उफरौली मोड़ से भतीजी व लक्ष्मण को पकड़कर थाना पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज कराया था।