सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली मायूसी: जंग रहेंगे बॉस

arvind-kejriwal2नई दिल्ली। केंद्र से अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार की लड़ाई में उसे आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। उसे फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के फैसले पर रोक लगाने से साफ इन्कार कर दिया। ऐसे में उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग के दिल्ली के बिग बॉस बने रहेंगे।
हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली सरकार की 7 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार को लगातार दूसरे दिन झटका लगा है। कल हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए 21 आप विधायकों के संसदीय सचिव बनाने की नियुक्ति रद कर दी थी।
पिछले महीने की चार अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि दिल्ली के बॉस एलजी ही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि एलजी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार की इस दलील में कोई दम नहीं है कि उपराज्यपाल मंत्रियों की परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई की। दिल्ली सरकार ने 7 याचिकाएं दाखिल की हैं।
अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इस फैसले के बाद हालात आसाधारण हो गए हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी समझ रहे हैं कि उन्हें मंत्री की जगह उपराज्यपाल को रिपोर्ट करना है और वो यही कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार ने प्रावधान 131 के तहत दायर याचिका यानी सूट वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस लेने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 1 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है।