पंचायत चुनाव: जारी हुई गाइडलाइन, कई प्रतिबंध

लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को राज्य चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइन्स जारी की हैं। सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव के लिए प्रशिक्षण में शामिल होने वाले और पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों की रवानगी के समय उनकी थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। विकास खण्ड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को या उनके द्वारा नामित डाक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। नोडल अधिकारी पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किया जाना सुनिश्चत करेंगे। नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नम्बर चुनाव में नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी को उपलब्ध करवाएं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सैनेटाइजर की व्यवस्था होगी और इसका प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बगैर रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं होगी। अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को इंतजार करने के लिए बाहर बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाए, जिससे उचित सामाजिक दूरी बनी रहे।
सभी उम्मीदवारों, दलों व समूहों को जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 से सम्बंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किये जाएं। निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेण्ट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रख्ते हुए की जाए। मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश करने से पहले सैनेटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केन्द्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे।