पूर्व मंत्री अनिल देशमुख 6 नवंबर तक कस्टडी में रहेंगे

मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में पेश किया। ईडी की तरफ से कोर्ट में अनिल देशमुख की 14 दिन की रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी दी है। एजेंसी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह अदालत में पैरवी की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने अनिल देशमुख की हिरासत के दौरान घर का भोजन और दवाओं के लिए अनुमति दे दी है। अदालत ने पूछताछ के दौरान अनिल देशमुख को वकील साथ रखने की भी अनुमति दी है।
इससे पहले अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात तकरीबन 13 घंटो की पूछताछ के बाद निदेशालय ने गिरफ्तार किया। मंगलवार सुबह ईडी के अधिकारियों ने उनकी मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया। फिलहाल इस सुनवाई के दौरान मीडिया को कोर्ट रूम अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।