मुुम्बई। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 हजार रुपये के कैश बॉन्ड पर अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 19 और 26 अगस्त को दिन में 11 से 1 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होकर जांच में सहयोग देने का आदेश दिया है।
इससे पहले कांदिवली थाने में शुक्रवार को राधे मां की पेशी हुई। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। राधे मां के खिलाफ दहेज लेने के लिए उकसाने की शिकायत है। राधे मां ने अग्रिम जमानत के लिए मुंबई सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका जज ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए. अपने ऊपर कसते कानूनी शिकंजे के बीच राधे मां माहिम के दरगाह पर भी पहुंची और राहत की मन्नत मांगी।