तीन डवलपमेंट अथॉरिटी की ऑडिट मामले पर सुनवाई 8 को होगी

Allahabad-High-Court
इलाहाबाद । नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आमदनी व खर्चों की ऑडिट सीएजी कैग से कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 अक्टूबर 2015 को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा प्रकरण है, जिसमें सीएजी का जवाब आवश्यक है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कामन कॉज संस्था के निदेशक विपुल मंडल की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आमदनी बहुत ज्यादा है। उसके अनुपात में खर्च कम है। सभी प्राधिकरणों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का अनुमान है। कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश से तीनों प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके अलावा कैग को भी जवाब दाखिल करना था, लेकिन कैग के वकील ने जवाब दाखिल करने का अतिरिक्त समय मांगा। अब सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।