अनिवार्य नहीं होगा आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट

adharनई दिल्ली। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल स्वैच्छिक ही होना चाहिए ना कि अनिवार्य नहीं होना चाहिए। पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने इसके साथ ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है और न ही इसके लिए कोई दबाव बनाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को आधार कार्ड का इस्तेमाल मनरेगा, पेंशन स्कीम, ईपीएफओ और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके स्वैच्छिक रखने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है न ही हर किसी के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। यह पूरी तरह नागरिक की स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल की इजाजत मांगी गई थी। आधार कार्ड के लिए जरूरी जानकारी और इससे संबंधित गोपनीयता के अधिकार के मामले में आगे 9 से 11 जजों की संवैधानिक बेंच अलग से सुनवाई करेगी।