सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एनजेएसी का प्रस्ताव

supreem courtनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट की संवैधानिकता पर आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट की संवैधानिकता खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में कॉलेजियम सिस्टम को बनाए रखने के पक्ष में फैसला सुनाया है।
मालूम हो कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट बनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि वर्तमान एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 22 साल पुराने कोलेजियम सिस्टम की जगह एनजेएसी का गठन किया था। वर्तमान में किसी उच्च न्यायालय में नए जज की नियुक्ति के लिए उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे वरिष्ठ जज नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं। उन्हें यह अधिकार 1993 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मिला है। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 5 सबसे वरिष्ठ जजों के द्वारा किया जाता है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा फाइनल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजों की यही टीम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का चुनाव करती है जो कि जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं।